
बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर और अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act 2009) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा (Free Education) पाने का अवसर मिलने जा रहा है। RTE Admission 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई है।
इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरे जिले में मान्यता प्राप्त (प्रस्वीकृति प्राप्त) निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया ज्ञानदीप पोर्टल (Gyan Deep Portal) के माध्यम से पूरी की जाएगी।
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RTE Act 2009 के तहत 25% सीटें आरक्षित
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में पहली कक्षा की कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा अलाभकारी समूह (Disadvantaged Group) और कमजोर वर्ग (Weaker Section) के बच्चों के लिए आरक्षित है।
इन सीटों पर चयनित बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
RTE Admission 2026: महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन शुरू: 2 जनवरी 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2026
- आवेदन सत्यापन: 3 जनवरी से 2 फरवरी 2026
- विद्यालय आवंटन (Online Lottery): 6 फरवरी 2026
- नामांकन अवधि: 7 फरवरी से 21 फरवरी 2026
चयनित छात्रों को निर्धारित समय के भीतर आवंटित स्कूल में जाकर नामांकन कराना अनिवार्य होगा।
किन बच्चों को मिलेगा RTE Admission का लाभ
अलाभकारी समूह (Disadvantaged Group):
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
- पिछड़ा वर्ग (OBC)
- अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे
जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है।
कमजोर वर्ग (Weaker Section):
- सभी जाति व समुदाय के बच्चे
जिनके माता-पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है।
आयु सीमा और जन्म तिथि की शर्त
RTE Admission 2026 के तहत पहली कक्षा में नामांकन के लिए बच्चे की आयु 1 अप्रैल 2026 तक 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
पात्र बच्चे वे हैं जिनका जन्म 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच हुआ हो।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
RTE ऑनलाइन आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- जन्म प्रमाण पत्र
- अभिभावक द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
यदि आवेदन के समय निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के भीतर इसे पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं है, लेकिन नामांकन के तीन महीने के अंदर जमा करना होगा।
माता-पिता/अभिभावक का मोबाइल नंबर और बच्चे का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो देना जरूरी है।
विद्यालय आवंटन का तरीका: दूरी बनेगी आधार
विद्यालय का आवंटन पूरी तरह दूरी (Distance Criteria) के आधार पर किया जाएगा:
- 0 से 1 किलोमीटर: पहली प्राथमिकता
- 1 से 3 किलोमीटर: दूसरी प्राथमिकता
- 3 से 6 किलोमीटर: तीसरी प्राथमिकता
इसी आधार पर ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से स्कूल अलॉट किए जाएंगे।
निजी विद्यालयों के लिए भी जरूरी निर्देश
सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को पहली कक्षा की नामांकन क्षमता (Seat Capacity) की जानकारी 22 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
साथ ही विद्यालय से जुड़ी अन्य आवश्यक सूचनाएं भी इसी अवधि में अपडेट करनी होंगी।
ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले Gyan Deep Portal पर ऑनलाइन पंजीकरण
- माता-पिता/अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन
- मोबाइल पर User ID प्राप्त होने के बाद आवेदन फॉर्म भरना
- नजदीकी विद्यालयों का चयन
- आवेदन सबमिट कर सत्यापन की प्रतीक्षा
















