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Farmer Subsidy Alert: ट्रैक्टर खरीदने पर ₹3 लाख तक की सब्सिडी, 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन का मौका

नए साल में किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, 'राज्य कृषि यंत्रीकरण मिशन' के तहत अब किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है

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Farmer Subsidy Alert: ट्रैक्टर खरीदने पर ₹3 लाख तक की सब्सिडी, 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन का मौका
Farmer Subsidy Alert: ट्रैक्टर खरीदने पर ₹3 लाख तक की सब्सिडी, 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन का मौका

नए साल में किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, ‘राज्य कृषि यंत्रीकरण मिशन’ के तहत अब किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

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किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को तकनीकी रुप से सक्षम बनाना है। योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), महिला किसानों और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है, गौरतलब है कि सब्सिडी की राशि ट्रैक्टर की हॉर्सपावर (HP) और किसान की श्रेणी के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • बंपर सब्सिडी: पात्र किसानों को ट्रैक्टर की कीमत पर अधिकतम 50% या 3 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।
  • पारदर्शी चयन प्रक्रिया: लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ या ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।
  • सीधा लाभ: सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) ट्रांसफर की जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

इच्छुक किसानों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:

  • आधार कार्ड
  • भूमि के कागजात (खतौनी)
  • बैंक पासबुक
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें आवेदन?

पात्र किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upagriculture.com पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के दौरान किसानों को ‘यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन’ जनरेट करना होगा। टोकन मनी जमा करने के बाद ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने पिछले 7 वर्षों में ट्रैक्टर पर किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लिया है, वे इस बार पात्र नहीं होंगे।

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अंतिम तिथि का रखें ध्यान

कृषि विभाग ने अपील की है कि सर्वर की संभावित व्यस्तता से बचने के लिए किसान 15 जनवरी का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें, अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी विकास खंड के बीज गोदाम प्रभारी या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

Farmer Subsidy Alert
Author
Divya

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