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रेस्त्रां में जबरन ‘सर्विस चार्ज’ मांगे तो न दें! मुंबई के होटल पर लगा ₹50,000 का जुर्माना, आप ऐसे कर सकते हैं शिकायत

अगर आप रेस्तरां में खाना खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अक्सर बिल में खाने के दाम के साथ 'सर्विस चार्ज' (Service Charge) भी जोड़ दिया जाता है, जिसे देना कई बार ग्राहक अपनी मजबूरी समझ लेते हैं, लेकिन अब सावधान हो जाइए! मुंबई के एक नामी रेस्तरां 'बोरा बोरा' (Bora Bora) पर जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के कारण ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया है

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रेस्त्रां में जबरन 'सर्विस चार्ज' मांगे तो न दें! मुंबई के होटल पर लगा ₹50,000 का जुर्माना, आप ऐसे कर सकते हैं शिकायत
रेस्त्रां में जबरन ‘सर्विस चार्ज’ मांगे तो न दें! मुंबई के होटल पर लगा ₹50,000 का जुर्माना, आप ऐसे कर सकते हैं शिकायत

अगर आप रेस्तरां में खाना खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अक्सर बिल में खाने के दाम के साथ ‘सर्विस चार्ज’ (Service Charge) भी जोड़ दिया जाता है, जिसे देना कई बार ग्राहक अपनी मजबूरी समझ लेते हैं, लेकिन अब सावधान हो जाइए! मुंबई के एक नामी रेस्तरां ‘बोरा बोरा’ (Bora Bora) पर जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के कारण ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया है। 

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क्या है पूरा मामला?

दिसंबर 2025 के अंत में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने मुंबई की कंपनी ‘चाइना गेट रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड’ पर यह कार्रवाई की, जांच में पाया गया कि यह रेस्तरां न केवल बिल में डिफॉल्ट रूप से 10% सर्विस चार्ज जोड़ रहा था, बल्कि उस चार्ज पर GST भी वसूल रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। 

एक उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रेस्तरां ने बिल से सर्विस चार्ज हटाने से न सिर्फ मना किया, बल्कि विरोध करने पर बदतमीजी भी की CCPA ने स्पष्ट किया कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक (Voluntary) है और इसे बिल में पहले से जोड़ना ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ की श्रेणी में आता है। 

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सर्विस चार्ज को लेकर क्या हैं सरकारी नियम (2026 के अनुसार)?

  • स्वैच्छिक भुगतान: रेस्तरां अपनी मर्जी से बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। यह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह टिप देना चाहता है या नहीं।
  • नाम बदलना मना: सर्विस चार्ज को किसी अन्य नाम से (जैसे स्टाफ वेलफेयर फंड) वसूलना भी प्रतिबंधित है।
  • सेवा से इनकार नहीं: कोई भी रेस्तरां इस आधार पर आपको सेवा देने से मना नहीं कर सकता कि आप सर्विस चार्ज नहीं दे रहे हैं।
  • बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव: कोर्ट और CCPA के आदेशानुसार, रेस्तरां को अपने सॉफ्टवेयर से डिफॉल्ट सर्विस चार्ज हटाने का निर्देश दिया गया है। 

अगर आपसे भी जबरन वसूला जाए सर्विस चार्ज, तो ऐसे करें शिकायत

  • मौके पर विरोध: सबसे पहले रेस्तरां प्रबंधन से बिल से चार्ज हटाने को कहें। आप उन्हें CCPA की गाइडलाइन्स का हवाला दे सकते हैं।
  • नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH): आप टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके या 8800001915 पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • NCH ऐप और पोर्टल: National Consumer Helpline पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपनी शिकायत ऑनलाइन सबमिट करें।
  • ई-दाखिल (e-Daakhil): यदि मामला बड़ा है, तो आप e-Daakhil पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में घर बैठे ई-फाइलिंग कर सकते हैं।
  • CCPA को ईमेल: आप सीधे com-ccpa@nic.in पर ईमेल भेजकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 
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Author
Divya

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