
अगर आप बैंकिंग लेन-देन या इनकम टैक्स से जुड़ा कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा खत्म होने के बाद अब लाखों पैन कार्ड इनएक्टिव (निष्क्रिय) घोषित कर दिए गए हैं, साल 2026 में बिना आधार से जुड़े पैन कार्ड का इस्तेमाल करना न केवल मुश्किल होगा, बल्कि यह आपको भारी मुसीबत में भी डाल सकता है।
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इनएक्टिव पैन का मतलब और नुकसान
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि आपका पैन इनएक्टिव है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, पेंडिंग रिफंड रुक जाएगा और बैंकिंग ट्रांजेक्शन में भी बाधा आएगी, इतना ही नहीं, इनएक्टिव पैन को ‘इनवेलिड’ माना जा सकता है, जिसके इस्तेमाल पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
सिर्फ 1 मिनट में ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
आप आयकर विभाग के Income Tax e-Filing Portal पर जाकर इन आसान स्टेप्स से अपनी स्थिति जान सकते हैं:
- पोर्टल के होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं।
- यहाँ ‘Link Aadhaar Status’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें। यदि स्क्रीन पर ‘Your PAN is already linked’ आता है, तो आप सुरक्षित हैं।
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क्या है दोबारा एक्टिवेट करने का तरीका?
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया है, तो घबराने की जरुरत नहीं है, आप ₹1,000 की पेनल्टी (विलंब शुल्क) भरकर इसे फिर से चालू करा सकते हैं, इसके लिए e-Filing Portal पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क भरने के करीब 30 दिनों के भीतर आपका पैन फिर से एक्टिव कर दिया जाता है।
अधिक जानकारी और सहायता के लिए आप UIDAI की वेबसाइट या आयकर विभाग के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं, समय रहते स्टेटस चेक करें ताकि भविष्य में होने वाली वित्तीय परेशानियों से बचा जा सके।
















