
महाराष्ट्र परिवहन विभाग की तरफ से बार-बार बढ़ाई गई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP – High Security Registration Plate) लगाने की डेडलाइन अब पूरी तरह खत्म हो गई है। इसके बावजूद राज्य में बड़ी संख्या में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO – Regional Transport Office) ने साफ किया है कि अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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HSRP की डेडलाइन बार-बार बढ़ी, लेकिन रजिस्ट्रेशन अधूरा
महाराष्ट्र में सभी वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य है। शुरुआत में सरकार ने डेडलाइन 31 मार्च 2025 तय की थी। बाद में इसे क्रमशः 30 जून, 2025, 15 अगस्त 2025, 30 नवंबर 2025, और 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया। इसके बावजूद नागपुर जिले में अब तक 13 लाख से ज्यादा गाड़ियों ने नई HSRP नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
RTO ने की कार्रवाई की चेतावनी
रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (रूरल) विजय चव्हाण ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर फ्लाइंग स्क्वॉड के ज़रिए अब उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिनमें HSRP नहीं लगी है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
HSRP नहीं लगाने पर मिलने वाले प्रतिबंध
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि HSRP नहीं लगवाने वाली गाड़ियों के लिए कई प्रकार की नियमों की रोक लागू की जाएगी। इनमें शामिल हैं:
- गाड़ी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा
- लोन रीपेमेंट और अन्य फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन ब्लॉक होंगे
- गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा
- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया जाएगा
यह कदम सरकार द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लंबित होने के कारण, डेडलाइन फिर से बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है।
HSRP रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
महाराष्ट्र सरकार ने गाड़ियों के मालिकों को अपील की है कि वे राज्य परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल transport.maharashtra.gov.in पर जाकर HSRP रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान उचित पेमेन्ट (payment) करें और रसीद सुरक्षित रखें।
यदि रसीद ट्रैफिक पुलिस को दिखाई जाती है, तो वाहन मालिक के खिलाफ कोई फाइन या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
फाइन की दरें
HSRP न लगवाने पर लागू होने वाला फाइन इस प्रकार है:
- पहली बार उल्लंघन करने पर ₹1000 तक का फाइन
- बार-बार नियम तोड़ने पर ₹5,000 से ₹10,000 तक का फाइन
यह कदम सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा (Road Safety) बढ़ाने और वाहन चोरी रोकने (Vehicle Theft Prevention) की दिशा में उठाया गया है।
HSRP रजिस्ट्रेशन की महत्वता
- वाहन की सुरक्षा और ट्रैकिंग सुनिश्चित होती है
- पुलिस और ट्रैफिक सिस्टम के लिए वाहन पहचान आसान होती है
- वाहन चोरी और फर्जी नंबर प्लेट (Fake Number Plate) का खतरा कम होता है
- गाड़ी का इंश्योरेंस और रिन्यूअल समय पर करना आसान होता है
महाराष्ट्र सरकार ने बार-बार चेतावनी देने के बावजूद वाहन मालिकों की अनदेखी को गंभीर माना है। ऐसे में HSRP रजिस्ट्रेशन न कराने वाले वाहन मालिकों को अब जल्दी ही कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
















