
हरियाणा की मनोहर लाल-नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों को नए साल का तोहफा देते हुए ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ (बुढ़ापा पेंशन) में बढ़ोतरी को अमलीजामा पहना दिया है, 1 जनवरी 2025 से लागू हुए नए नियमों के तहत अब राज्य के पात्र बुजुर्गों को हर महीने ₹3,200 की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है, 2026 में भी यह योजना प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा बनी हुई है।
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किन बुजुर्गों को मिलेगा योजना का लाभ? (पात्रता)
योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ अनिवार्य शर्तें तय की हैं:
- आयु सीमा: आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
- आय सीमा: पति-पत्नी दोनों की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो।
- अन्य पेंशन: यदि कोई व्यक्ति सरकारी या किसी वैधानिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के पात्र नहीं होगा।
ऑनलाइन आवेदन (सरल पोर्टल के माध्यम से):
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल saralharyana.gov.in पर जाएं।
- अपनी आईडी से लॉगिन करें और ‘Old Age Samman Allowance’ सेवा का चयन करें।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी दर्ज करें, जिससे आपकी अधिकांश जानकारी स्वतः ही सिस्टम में आ जाएगी।
- जरूरी दस्तावेज (आयु और निवास प्रमाण) अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
CSC सेंटर या ग्राम सचिवालय
बुजुर्ग अपने नजदीकी Common Service Center (CSC) या ग्राम सचिवालय में जाकर भी अपना आवेदन करवा सकते हैं, वहां मौजूद ऑपरेटर पोर्टल पर विवरण दर्ज कर आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर देंगे।
महत्वपूर्ण दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र (PPP): इसके बिना आवेदन संभव नहीं है।
- आधार कार्ड: पहचान के लिए।
- आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या निर्वाचन सूची (Voter List) की प्रति।
- बैंक खाता विवरण: जो आधार से लिंक (DBT Enabled) हो।
- आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार द्वारा सत्यापित।
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ऑटो-मोड पेंशन प्रणाली
हरियाणा सरकार ने अब ‘ऑटो-मोड’ पेंशन भी शुरु की है, इसके तहत जैसे ही किसी व्यक्ति की आयु परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार 60 वर्ष पूरी होती है और उसकी आय पात्रता मानदंडों के भीतर होती है, तो विभाग स्वयं ही उसका डेटा सत्यापित कर पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है।
राज्य सरकार का यह कदम बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के उद्देश्य से उठाया गया है, यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग पात्र है, तो तुरंत अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर पंजीकरण सुनिश्चित करें।
















