
उत्तर प्रदेश में फरवरी 2026 से राशन वितरण के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहा है, जिसके तहत गेहूं की मात्रा बढ़ाई गई है और चावल कम किया गया है, यह निर्णय विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए लिया गया है जहाँ गेहूं की खपत अधिक है, ताकि चावल की कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सके।
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नया राशन कोटा (फरवरी 2026 से प्रभावी):
- पात्र गृहस्थी (PHH) कार्ड: प्रति यूनिट अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का वितरण किया जाएगा, पहले यह अनुपात 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल था।
- अंत्योदय (AAY) कार्ड: कुल 35 किलो राशन में अब 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मिलेगा। पूर्व में अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाता था।
प्रमुख जानकारी और नियम
- यह नई व्यवस्था मुख्य रूप से आगरा, अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर मंडल के जिलों में लागू की जा रही है।
- क्षेत्रीय सर्वे में पाया गया कि पश्चिमी यूपी के इन जिलों में रोटी (गेहूं) की खपत अधिक है, जबकि चावल की अधिकता के कारण इसके अवैध भंडारण और बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं।
- राशन की दुकानें सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 2:00 से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी।
- राशन का लाभ निर्बाध रूप से पाने के लिए सभी लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड का e-KYC बायोमेट्रिक के जरिए पूरा करना अनिवार्य है।
आप अपने कोटे की विस्तृत जानकारी यूपी खाद्य एवं रसद विभाग (fcs.up.gov.in) पर लॉग इन करके या अपने स्थानीय कोटेदार से प्राप्त कर सकते हैं।
















