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NEET Big Update: NEET की अनिवार्यता होगी खत्म? राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ SC पहुंची राज्य सरकार, पूरा मामला जानें

नीट परीक्षा को लेकर देश में चल रही बहस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, राष्ट्रपति के एंटी नीट बिल पर रोक लगाने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, यह विवाद तमिलनाडु एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स बिल 2021 से शुरु हुआ था, यह बिल नीट परीक्षा के खिलाफ है

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NEET Big Update: NEET की अनिवार्यता होगी खत्म? राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ SC पहुंची राज्य सरकार, पूरा मामला जानें
NEET Big Update: NEET की अनिवार्यता होगी खत्म? राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ SC पहुंची राज्य सरकार, पूरा मामला जानें

नीट परीक्षा को लेकर देश में चल रही बहस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, राष्ट्रपति के एंटी नीट बिल पर रोक लगाने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, यह विवाद तमिलनाडु एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स बिल 2021 से शुरु हुआ था, यह बिल नीट परीक्षा के खिलाफ है. अगर इस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है तो तमिलनाडु में नीट परीक्षा रद्द हो जाएगी।

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क्या है पूरा मामला

यह विवाद तमिलनाडु एडमिशन टू अंडग्रेजुएट मेजिकल कोर्स बिल 2021 से शुरु हुआ था, जो एक एंटी -नीट बिल है, अगर इस एंटी -नीट बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो तमिलनाडु में नीट परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, एमबीबीएस, बीडीएस समेत अन्य यूजी मेडिकल कोर्स में बिना नीट यूजी के एडमिशन हो सकेंगे, नीट यूजी के बजाय 12वीं क्लास में प्राप्त मार्क्स के आधार पर डॉक्टरी की पढ़ाई करना संभव हो सकेगा।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की?

तमिलनाडु सरकार का कहना है कि नीट परीक्षा ग्रामीण और सरकारी स्कूलों की पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए नुकसान दायक हो सकता है, राज्य विधानसभा ने लगभग सभी की सहमति से इस विधेयक को पारित कर दिया था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि बिल को मंजूरी न देने के फैसले को असंवैधानिक घोषित किया जाए, विधेयक पर उसके अच्छे और बुरे नतीजों के आधार पर फिर से विचार किया जाए, याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति का फैसला मनमाना है, यह नीट के प्रभाव पर राज्य के आंकड़ों पर आधारित नतीजों को नजरअंदाज करता है।

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एंटी-नीट बिल पर लगाई थी रोक

नीट की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर तमिलनाडु सरकार के एंटी-नीट बिल पर राष्ट्रपति ने रोक लगा दी थी, और केंद्र सरकार द्वारा जांच के बाद, गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से मना कर दिया है, यह पत्र तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया, जिससे विधायी प्रक्रिया औपचारिक रुप से बंद हो गई।

NEET Big Update Supreme Court
Author
Divya

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