क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ट्रेन टिकट बुक की थी और टाइम पर भी स्टेशन पहुंचे थे लेकिन प्लेटफॉर्म बदलने अथवा जानकारी देरी से मिलती गए जिस वजह से ट्रेन छूट जाती है, ऐसा अक्सर कई यात्रियों के साथ होता है। ऐसे में कई लोग समझते हैं कि अब ये टिकट बेकार हो गया है और उसे फेंक देते हैं।
लेकिन ये आपकी बड़ी गलती होती है आपको इसका रिफंड दिया जाएगा। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक यदि गलती ट्रेन की होती है तो आपको आपके टिकट का पूरा पैरा वापस लौटाया जाएगा। तो चलिए आज इस कि किन नियमों और प्रक्रिया के तहत रिफंड मिलता है।

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रेलवे की गलती कब मानी जाएगी?
यदि ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहले ही निकल जाती है और यात्री को जानकारी नहीं होती है और वह निर्धारित समय पर ही पहुंचता है। इसके अलावा बिना जानकारी दिए ट्रेन प्लेटफॉर्म को बदल देती है। इन स्थितियों में रेलवे की गलती मानी जाएगी। ऐसे में यात्रियों को पूरा रिफंड अथवा मुआवजा दिया जाएगा।
इन हालतों में मिलेगा रिफंड
कुछ स्थितियों में रलेवे द्वारा यात्री को रिफंड और मुआवजा दिया जाता है।
- अगर ट्रेन समय से पहले प्लेटफॉर्म को पार कर देती है।
- ऑनलाइन टिकट में जब रेलवे ट्रेन समय बदलने की जानकारी एसएमएस के जरिए नहीं देता है।
- बिना घोषणा की ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म बदलना।
आप ऐसे मामले में ralimadad,indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके आलावा आप 139 हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं।
ट्रेन छूटने के बाद मिलेगा रिफंड
अगर यात्री की ट्रेन छूट जाती है, तो टिकट को संभालकर रखें। बता दें इन मामलों के लिए रेलवे द्वारा TDR (टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) की व्यवस्था की है। आपको IRCTC वेबसाइट अथवा ऐप में माई बुकिंग के जरिए TDR फाइल कर लेनी है। स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में जाकर भी आप टीडीआर फॉर्म भर सकते हैं।
आपको 7 से 21 दिनों के भीतर रिफंड मिल जाएगा। कुछ मामलों में यात्रियों को 3-4 दिन में रिफंड मिल जाता है।
















