
जल की हर बूंद अब काम आएगी! सरकार किसानों की सिंचाई लागत कम करने के लिए “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)” और राज्य-स्तरीय योजनाओं के अंतर्गत भारी सब्सिडी दे रही है। इसका उद्देश्य खेती को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाना है, यानी – Per Drop More Crop।
इस योजना के तहत किसान आधुनिक सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, तथा पाइपलाइन कनेक्शन लगाने पर 80% तक अनुदान पा सकते हैं। इससे किसान कम पानी में अधिक खेती कर सकते हैं और बिजली-पंप का खर्च भी घटता है।
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योजना का उद्देश्य क्या है?
सरकार का साफ मकसद है –
- जल संसाधनों का बेहतर उपयोग।
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार उन खेतों तक जिनके पास पानी का सुलभ साधन नहीं।
- आधुनिक तकनीकों के जरिये फसलों की उत्पादकता बढ़ाना।
- किसानों की लागत कम करना और अतिरिक्त आमदनी बढ़ाना।
मुख्य रूप से यह योजना “प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop – PDMC)” घटक के तहत लागू की गई है, जो सूक्ष्म सिंचाई (micro-irrigation) प्रणाली को बढ़ावा देता है।
कितनी सब्सिडी मिलती है?
सब्सिडी की दरें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर तय करती हैं और यह वर्ग तथा राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
- सामान्य किसान: 40% से 50% तक अनुदान।
- छोटे, सीमांत, महिला, SC/ST किसान: 80% तक (कुछ राज्यों में 90% तक)।
- पाइपलाइन पर अनुदान: कई राज्यों में तालाब, कुएं या बोरवेल से खेत तक पानी लाने वाली पाइपलाइन पर 50% या ₹15,000/- तक की सहायता मिलती है।
उदाहरण के लिए, राजस्थान और महाराष्ट्र में ऐसी योजनाएं पहले से सक्रिय हैं, जहां किसान आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं।
पात्र कौन किसान हैं?
यदि आप भारतीय किसान हैं और आपकी भूमि कृषि योग्य है, तो आप भी इस योजना के पात्र बन सकते हैं।
बस कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी:
- किसान के नाम पर भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
- सिंचाई का कोई नियमित जल स्रोत – जैसे कुआं, बोरवेल, तालाब या नलकूप – होना चाहिए।
- बैंक खाता आधार-लिंक्ड होना चाहिए।
- लगाए गए सिस्टम का उपयोग केवल खेती के उद्देश्य के लिए किया जाए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़
आवेदन करते समय किसान को कुछ बेसिक दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड
- भूमि संबंधी प्रमाण (खतौनी/जमाबंदी/खेत का नक्शा)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- वोटर आईडी या पैन कार्ड जैसी पहचान
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पाइप खरीद का मूल बिल (30 दिनों के भीतर आवेदन आवश्यक)
- सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र (कुछ राज्यों में जरूरी)
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ले सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट या myScheme पोर्टल पर जाएं।
- नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण (Registration) करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद कृषि अधिकारी आपका भौतिक सत्यापन (field verification) करेंगे।
- आवेदन स्वीकृत होने पर सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेज दी जाएगी।
योजना का संचालन कैसे होता है?
यह योजना मुख्य रूप से “पहले आओ, पहले पाओ” (First-Come, First-Serve) के आधार पर चली जाती है।
क्योंकि हर साल बजट सीमित होता है, इसलिए जो किसान जल्दी आवेदन करते हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ अनुदान मिल जाता है।
कई राज्यों में पोर्टल पर रियल टाइम ट्रैकिंग और स्टेटस चेक की सुविधा भी उपलब्ध है।
योजना के प्रमुख फायदे
- पानी और बिजली दोनों की बचत।
- फसल उत्पादकता में 25–30% तक की बढ़ोतरी।
- सिंचाई कार्य में समय और मेहनत की कमी।
- परिवहन पाइपलाइन लगाने से जल वितरण आसान।
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत।
किसानों के लिए सुझाव
- पाइप या ड्रिप सिस्टम खरीदने के तुरंत बाद आवेदन करें, क्योंकि बिल की वैधता 30 दिन तक रहती है।
- केवल अनुमोदित (government approved) कंपनियों से ही सामग्री खरीदें।
- फॉर्म भरने में दी गई जानकारी सटीक रखें ताकि वेरिफिकेशन में कोई समस्या न हो।
- आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर चेक करें।
















