
केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए की गई घोषणाओं ने सेवा के बाद उनके भविष्य की राह आसान कर दी है अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को अब सरकारी नौकरियों में विशेष वरीयता मिलेगी, यह लाभ उन सभी पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए उपलब्ध होगा जो सशस्त्र बलों से उचित ‘डिस्चार्ज सर्टिफिकेट’ के साथ बाहर आएंगे।
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किन्हें मिलेगा सीधा फायदा?
इस योजना का प्राथमिक लाभ उन पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा जो अपनी सेवा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर चुके हैं। प्रमुख लाभ और पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) जैसे BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण लागू किया गया है, इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले ग्रुप ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ और निचले स्तर के सिविलियन पदों में भी यह कोटा प्रभावी है।
आयु सीमा में छूट
- प्रथम बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की अभूतपूर्व छूट मिलेगी।
- आगामी सभी बैचों के लिए, यह छूट ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष निर्धारित की गई है।
- उत्तराखंड जैसी राज्य सरकारों ने भी अपने पुलिस विभागों में सेवा अवधि के बराबर अतिरिक्त आयु छूट देने का प्रावधान किया है।
- भर्ती प्रक्रिया के दौरान, जिन पूर्व अग्निवीरों के पास सशस्त्र बलों से जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा, उन्हें अनिवार्य शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) से छूट प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकारों की पहल
केंद्र के साथ कदम मिलाते हुए, कई राज्यों ने भी पूर्व अग्निवीरों को अपनी पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में समायोजित करने के लिए पहल की है:
- उत्तराखंड ने पुलिस, वन और अन्य ग्रुप “सी” पदों में 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण और आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देगा।
- हरियाणा और जम्मू-कश्मीर ने भी अपनी पुलिस सेवाओं में 10% आरक्षण की घोषणा की है
















