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अब केवल ऑनलाइन ही बनेगा बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट! 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म वालों के लिए बदल गए हैं नियम, जानें

भारत सरकार ने देश की नागरिक पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है, 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023' के लागू होने के बाद, अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया है 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए अब यह प्रमाण पत्र केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज बन गया है

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अब केवल ऑनलाइन ही बनेगा बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट! 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म वालों के लिए बदल गए हैं नियम, जानें
अब केवल ऑनलाइन ही बनेगा बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट! 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म वालों के लिए बदल गए हैं नियम, जानें

भारत सरकार ने देश की नागरिक पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है, ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023’ के लागू होने के बाद, अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया है 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए अब यह प्रमाण पत्र केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज बन गया है।

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एक प्रमाण पत्र, अनेक काम

नए नियमों के तहत, जन्म प्रमाण पत्र को अब ‘सिंगल डॉक्यूमेंट’ यानी एकल दस्तावेज की मान्यता दे दी गई है, इसका सीधा अर्थ यह है कि अब आपको अलग-अलग कामों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की जरुरत नहीं होगी, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वालों के लिए यह सर्टिफिकेट निम्नलिखित सेवाओं के लिए अनिवार्य आधार होगा:

  • स्कूल और कॉलेज में दाखिला (Admission)
  • ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए
  • मतदाता सूची (Voter ID) में नाम दर्ज कराने के लिए
  • आधार कार्ड के पंजीकरण हेतु
  • विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए

पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन और डिजिटल

सरकार ने अब पूरी पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। सभी राज्यों को अब केंद्र सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल पर डेटा अपडेट करना अनिवार्य होगा।

मुख्य बदलाव जो आपको जानने चाहिए:

  • अब जारी होने वाले प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (Digitally Signed) होंगे, जिससे इनकी वैधता और सुरक्षा बढ़ेगी।
  • ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से अब लोगों को प्रमाण पत्र के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
  •  जन्म और मृत्यु का डेटा अब राष्ट्रीय और राज्य स्तर के डेटाबेस से जुड़ा होगा, जिससे राशन कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी।

देरी होने पर बढ़ सकती है मुश्किल

नियमों के अनुसार, जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यदि इस समय सीमा के भीतर आधिकारिक पोर्टल crsorgi.gov.in पर पंजीकरण नहीं किया जाता, तो इसके बाद की प्रक्रिया जटिल हो सकती है और विलंब शुल्क के साथ संबंधित अधिकारियों की विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी।

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सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, इससे न केवल धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों पर लगाम लगेगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुँच भी बेहद सरल हो जाएगी।

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Author
Divya

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