
आज के समय में पैन कार्ड (PAN Card) एक अनिवार्य दस्तावेज बन गया है। बैंकिंग से लेकर आयकर रिटर्न (ITR) भरने तक, हर वित्तीय काम के लिए इसकी जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में भी पास रखा गया दूसरा पैन कार्ड आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए।
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10,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272B के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखना दंडनीय अपराध है, यदि जांच में आपके पास दो सक्रिय पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो विभाग आप पर 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगा सकता है, इसके अलावा, गलत जानकारी छिपाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है,अक्सर लोग पुराना कार्ड खो जाने पर नया बनवा लेते हैं, लेकिन पुराना मिलने के बाद उसे रद्द नहीं कराते, जो कि भारी पड़ सकता है।
तुरंत करें ये काम, बच जाएंगे जुर्माने से
अगर आपके पास भी गलती से दो पैन कार्ड आ गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसे सरेंडर कर जुर्माने से बच सकते हैं।
- ऑनलाइन प्रक्रिया: आप NSDL (Protean) या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘PAN Correction’ फॉर्म भरें। वहां अतिरिक्त पैन नंबर दर्ज करने और उसे सरेंडर करने का विकल्प मिलता है।
- ऑफलाइन प्रक्रिया: आप अपने क्षेत्र के असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) को एक पत्र लिखकर जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ‘PAN Correction’ फॉर्म भरें और वह कार्ड जमा कर दें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं।
अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर करने के बाद मिलने वाली एक्नॉलेजमेंट रसीद (Acknowledgment Receipt) को हमेशा संभाल कर रखें। यह इस बात का सबूत होगा कि आपने नियमानुसार विभाग को सूचित कर दिया है।
















