
GSTN ने हाल ही में एक अहम एडवाइजरी जारी की है जिसने देशभर के हजारों कारोबारियों को अलर्ट कर दिया है। यह एडवाइजरी GST Rule 10A से जुड़ी है, जिसके तहत अब GST रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम और सख्त होने जा रहे हैं। नए बदलाव के बाद जिन टैक्सपेयर्स ने अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अब तक GST पोर्टल पर अपडेट नहीं किए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर व्यापारी ने समय रहते यह अपडेट नहीं किया तो इनवॉइसिंग और रिटर्न फाइलिंग दोनों रुक सकती हैं।
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क्या है Rule 10A का नया प्रावधान?
Rule 10A यह कहता है कि किसी भी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को अपने GST रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिन के भीतर अपना वैध बैंक अकाउंट नंबर पोर्टल पर furnish करना जरूरी है। लेकिन अब इस नियम को सिस्टम-आधारित तरीके से लागू किया जाएगा। यानी अगर कोई व्यापारी 30 दिनों के भीतर बैंक अकाउंट डिटेल नहीं भरता या फिर GSTR-1 या IFF फाइल करने से पहले यह जानकारी अपडेट नहीं करता है, तो GST सिस्टम अपने आप उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड की श्रेणी में डाल देगा।
ध्यान रहे, यह नियम TCS, TDS कलेक्टर्स या उन टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होगा जिन्हें विभाग ने स्वयं रजिस्टर किया है।
क्यों जरूरी है यह बदलाव
GSTN ने इस कदम को व्यापार की पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक सुधार बताया है। अब तक कई करदाता ऐसे थे जिन्होंने GST रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं कीं। इससे Revenue Department को टैक्स ट्रैकिंग में दिक्कत आई। अब जब सिस्टम खुद अकाउंट वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना देगा, तब फर्जी या निष्क्रिय रजिस्ट्रेशन वाले लोगों की पहचान आसान हो जाएगी।
इससे सरकार को टैक्स चोरी और फर्जी इनवॉइसिंग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वहीं, ईमानदार कारोबारियों को भी राहत मिलेगी क्योंकि मार्केट में समान प्रतिस्पर्धा (fair competition) बनी रहेगी।
कारोबारियों पर इसका असर
इस नए नियम का सीधा असर Micro, Small और Medium Businesses (MSMEs) पर पड़ सकता है। जिन लोगों ने अभी तक बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किए हैं, वे Rule लागू होते ही सिस्टम पर कोई भी आगे की प्रक्रिया — जैसे इनवॉइस क्रिएट करना या GSTR-1 फाइल करना — नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होते ही उनकी इनवॉइसिंग, आउटवर्ड सप्लाई और टैक्स फाइलिंग रुक जाएगी, जिससे कैश फ्लो और डेली बिजनेस ऑपरेशन पर गंभीर असर पड़ सकता है।
बैंक डिटेल कैसे अपडेट करें
अगर किसी टैक्सपेयर ने अभी तक अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। GST पोर्टल पर जाकर “Non-Core Amendment” के ऑप्शन के तहत यह जानकारी आसानी से जोड़ी जा सकती है। इसके लिए करदाता को पोर्टल पर लॉग इन कर “Services > Registration > Amendment of Registration” सेक्शन में जाना होगा। यहां बैंक अकाउंट की जानकारी और supporting documents (जैसे कि कैंसिल्ड चेक या बैंक स्टेटमेंट) अपलोड कर सकते हैं।
GSTN ने सलाह दी है कि टैक्सपेयर बिना देर किए यह प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि जब नया सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो, तो बिजनेस में कोई रुकावट न आए।
















