
हवाई यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) हवाई टिकट कैंसिल कराने के संबंध में नए और यात्री-हितैषी नियम बनाने की तैयारी में है, इन प्रस्तावित नियमों के लागू होने के बाद, यदि कोई यात्री आखिरी समय में भी अपना टिकट रद्द करता है, तो उसे टिकट की कीमत का 80 प्रतिशत तक रिफंड मिल सकता है।
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मुख्य प्रस्तावों पर एक नजर
DGCA द्वारा तैयार किए गए मसौदे में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिनका उद्देश्य एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाना और यात्रियों के वित्तीय हितों की रक्षा करना है।
- नए नियमों के तहत, हवाई टिकट की कीमत में एक अनिवार्य यात्रा बीमा योजना (in-built travel insurance plan) शामिल की जा सकती है। इसी बीमा योजना के आधार पर, उड़ान से कुछ घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर भी यात्री 80% तक रिफंड का दावा कर सकेंगे।
- यात्रियों को टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी कैंसिलेशन शुल्क के अपने टिकट में बदलाव करने या उसे रद्द करने का विकल्प मिलेगा, हालांकि, इसके लिए शर्त यह होगी कि बुकिंग और यात्रा की तारीख के बीच पर्याप्त समय अंतराल हो।
- DGCA यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रिफंड एक निश्चित समय सीमा के भीतर यात्री के खाते में वापस आ जाए। प्रस्ताव है कि यदि बुकिंग किसी थर्ड पार्टी ऐप या एजेंट के माध्यम से हुई है, तो भी रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, जिसे 21 कार्य दिवसों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्रेडिट कार्ड से भुगतान के मामलों में 7 दिन और नकद भुगतान पर एयरपोर्ट से तत्काल रिफंड का नियम है।
- मेडिकल इमरजेंसी या अन्य अप्रत्याशित गंभीर परिस्थितियों में, एयरलाइन यात्री को पूर्ण रिफंड या क्रेडिट शेल (भविष्य की यात्राओं के लिए उपयोग हेतु राशि) का विकल्प प्रदान कर सकती है।
वर्तमान स्थिति और आगे की राह
वर्तमान में, अधिकांश एयरलाइंस की अपनी अलग-अलग नीतियां हैं। आमतौर पर, उड़ान के निर्धारित समय से 3 से 4 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर यात्रियों को बहुत कम या कोई रिफंड नहीं मिलता, सिवाय सरकारी टैक्स के।
ये नियम अभी प्रस्तावित चरण में हैं और DGCA ने हितधारकों के साथ-साथ आम जनता से भी इन पर सुझाव और टिप्पणियाँ मांगी हैं। इन नियमों को अंतिम रूप दिए जाने और लागू होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यदि ये पारित हो जाते हैं, तो यह हवाई यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरा कदम होगा।
















