
रेलवे ने दशकों पुराने लगेज नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब अगर आप तय सीमा से ज्यादा वजन का सामान लेकर सफर करते पकड़े गए, तो आपको भारी-भरकम जुर्माना देना होगा, रेलवे के मुताबिक, यह नियम यात्रियों की सुविधा और कोच में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या हैं नए नियम और कितना लगेगा जुर्माना।
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फ्री लिमिट से ज्यादा सामान तो 6 गुना जुर्माना
रेलवे के नियमों के अनुसार, अब सफर के दौरान एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर आपको उसे पहले ही बुक कराना होगा। यदि आप बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान के साथ पकड़े जाते हैं, तो आपको सामान्य दर से 6 गुना अधिक पेनल्टी भरनी पड़ेगी।
किस कोच में कितनी है छूट? (लगेज चार्ट 2025)
रेलवे ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए सामान की सीमा निर्धारित की है:
- AC फर्स्ट क्लास: यात्री अपने साथ 70 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। (अधिकतम सीमा 150 किलो)
- AC 2-टियर: यहाँ 50 किलो तक की छूट है। (अधिकतम सीमा 100 किलो)
- AC 3-टियर/स्लीपर क्लास: यात्री 40 किलो तक सामान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जा सकते हैं। (स्लीपर में अधिकतम 80 किलो तक की अनुमति है)
- जनरल क्लास: यहाँ केवल 35 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है।
कैसे करें बुकिंग?
यदि आपके पास निर्धारित सीमा से अधिक सामान है, तो आप इसे पार्सल ऑफिस में जाकर बुक करा सकते हैं। इसके अलावा, डिजिटल सुविधा का लाभ उठाते हुए आप भारतीय रेलवे की आधिकारिक पार्सल वेबसाइट पर जाकर भी सामान की बुकिंग और रेट की जानकारी ले सकते हैं।
भारी और बड़े सामान पर विशेष नजर
वजन के साथ-साथ अब सामान के आकार (Size) पर भी ध्यान दिया जा रहा है, यदि सामान बहुत बड़ा (Bulky) है, तो उसे निर्धारित शुल्क के साथ ही ले जाने दिया जाएगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रंक, सूटकेस और बैग्स को निर्धारित साइज के भीतर ही रखना होगा, ताकि अन्य सह-यात्रियों को परेशानी न हो।
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अगली बार ट्रेन का टिकट बुक करते समय अपने सामान का वजन जरुर चेक कर लें, वरना स्टेशन पर पकड़े जाने पर आपकी यात्रा का बजट बिगड़ सकता है, अधिक जानकारी के लिए IRCTC की गाइडलाइन्स का पालन करें।
















