हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है। पहले यह राशि ₹50,000 निर्धारित थी। नई व्यवस्था के तहत पात्र दंपतियों को विवाह के बाद यह सहायता प्रदान की जाएगी।

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सामाजिक समरसता की दिशा में पहल
इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करना है। राज्य सरकार का मानना है कि अंतरजातीय विवाह सामाजिक एकता को मजबूत बनाते हैं और लोगों में समानता का भाव पैदा करते हैं। यही कारण है कि सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि को चार गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं दंपतियों को मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और जिनका विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत हुआ हो।
- सामान्य जाति का युवक या युवती अनुसूचित जाति के साथी से विवाह करता है तो वे लाभ के पात्र होंगे।
- विवाह के समय पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन सामान्य वर्ग के युवक या युवती द्वारा किया जाएगा।
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आवश्यक दस्तावेज़ और प्रक्रिया
आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करते समय दंपति को निर्धारित प्रपत्र के साथ कुछ प्रमाणपत्र शामिल करने होंगे। इनमें—
- आयु प्रमाणपत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट या पंचायत से जारी प्रमाणपत्र)
- हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
- आधार और राशन कार्ड की प्रतियां
- पंचायत प्रधान की ओर से जारी मधुर संबंध रिपोर्ट
इसके अलावा आवेदक को एक शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने इससे पहले यह सहायता प्राप्त नहीं की है। सभी प्रमाणपत्र राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी) द्वारा सत्यापित होने चाहिए। आवेदन की जांच तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच पूर्ण होने के बाद पात्र दंपति को ₹2 लाख की सहायता राशि सीधे प्रदान की जाएगी।
प्रशासन का रुख
जिला कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी हो चुकी है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक पात्र जोड़े इसका लाभ उठाएं और सामाजिक सौहार्द का संदेश दें।
















