
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश के लाखों वाहन चालकों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है, 1 फरवरी 2026 से FASTag के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहन मालिकों को अब अनिवार्य ‘नो योर व्हीकल’ (KYV) की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।
यह भी देखें: E-Shram Card Benefit: ई-श्रम कार्ड वालों के खाते में आएंगे ₹1000? जानें किसे मिलेगा लाभ और कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
Table of Contents
क्या है नया नियम?
NHAI के ताजा फैसले के अनुसार, निजी श्रेणी के वाहनों (कार, जीप और वैन) के लिए नए FASTag जारी करते समय अब KYV प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, यह छूट 1 फरवरी 2026 से प्रभावी रुप से लागू कर दी जाएगी, प्राधिकरण का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और FASTag जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सरल व सुगम बनाना है।
आम जनता को कैसे होगा फायदा?
पहले नए फास्टैग के लिए वाहन की भौतिक पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन (KYV) में काफी समय लगता था, जिससे यूजर्स को परेशानी होती थी। अब इस झंझट के खत्म होने से:
- तुरंत मिलेगा फास्टैग: नए वाहनों के लिए फास्टैग आवेदन और एक्टिवेशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
- कागजी कार्रवाई में कमी: निजी वाहन मालिकों को बार-बार सत्यापन के चक्कर नहीं काटने होंगे।
- डिजिटल सुविधा: इस कदम से डिजिटल टोलिंग सिस्टम को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
यह भी देखें: WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप पर अब बिना नंबर सेव किए भेजें मैसेज! नया अपडेट देख यूजर्स हुए खुश
क्यों लिया गया यह फैसला?
NHAI का मानना है कि निजी वाहनों का डेटा पहले से ही ‘वाहन’ (VAHAN) पोर्टल पर उपलब्ध होता है, इसलिए अलग से KYV प्रक्रिया की अनिवार्यता को हटाकर सिस्टम को अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सकता है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि वाणिज्यिक वाहनों (Commercial Vehicles) के लिए मौजूदा नियम यथावत रह सकते हैं।
1 फरवरी से लागू होने वाला यह बदलाव उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं या नया फास्टैग लेना चाहते हैं NHAI के इस कदम से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और रफ्तार भी आएगी।
















