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PM विश्वकर्मा योजना: ₹3 लाख का लोन चाहिए तो जान लें ये शर्तें, इन 5 गलतियों से रिजेक्ट हो रहे हैं आवेदन।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'PM विश्वकर्मा योजना' (PM Vishwakarma Yojana) 2026 में भी पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए संबल बनी हुई है, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹3 लाख तक का बिना गारंटी वाला ऋण (Collateral-free loan) प्रदान किया जाता है, हालांकि, हालिया आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में आवेदन केवल छोटी तकनीकी गलतियों और पात्रता की अनदेखी के कारण रद्द किए जा रहे हैं

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PM विश्वकर्मा योजना: ₹3 लाख का लोन चाहिए तो जान लें ये शर्तें, इन 5 गलतियों से रिजेक्ट हो रहे हैं आवेदन।
PM विश्वकर्मा योजना: ₹3 लाख का लोन चाहिए तो जान लें ये शर्तें, इन 5 गलतियों से रिजेक्ट हो रहे हैं आवेदन।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘PM विश्वकर्मा योजना’ (PM Vishwakarma Yojana) 2026 में भी पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए संबल बनी हुई है, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹3 लाख तक का बिना गारंटी वाला ऋण (Collateral-free loan) प्रदान किया जाता है, हालांकि, हालिया आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में आवेदन केवल छोटी तकनीकी गलतियों और पात्रता की अनदेखी के कारण रद्द किए जा रहे हैं। 

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लोन के लिए मुख्य शर्तें (2026 अपडेट)

  • योजना में लोन दो चरणों में मिलता है। पहली किश्त ₹1 लाख (18 महीने की अवधि) और दूसरी किश्त ₹2 लाख (30 महीने की अवधि) तक होती है।
  • लाभार्थियों से केवल 5% की रियायती दर पर ब्याज लिया जाता है, जबकि शेष 8% ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
  • आवेदन के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को योजना में शामिल 18 निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों (जैसे सुथार, लोहार, कुम्हार, दर्जी आदि) में से किसी एक में कार्यरत होना चाहिए।
  • ऋण की पहली किश्त पाने के लिए 5 दिवसीय बुनियादी कौशल प्रशिक्षण (Basic Skill Training) पूरा करना आवश्यक है। 

इन 5 गलतियों से बचें, वरना रिजेक्ट होगा फॉर्म

आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित कारणों से सबसे ज्यादा रिजेक्शन देखे जा रहे हैं:

  • योजना के नियम के अनुसार, एक परिवार (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) से केवल एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है। यदि एक ही घर से एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत खारिज कर दिया जाता है।
  •  यदि आवेदक ने पिछले 5 वर्षों के भीतर केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य ऋण-आधारित योजना (जैसे PM स्वनिधि, मुद्रा या PMEGP) का लाभ उठाया है, तो वह अपात्र माना जाता है। हालांकि, पूरी तरह से चुकाए गए मुद्रा या स्वनिधि लोन के मामले में छूट है।
  •  यदि आवेदक स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
  •  आधार कार्ड, बैंक पासबुक और व्यवसाय से संबंधित प्रमाणों में विसंगति होने पर आवेदन रद्द कर दिया जाता है। केवाईसी (KYC) प्रक्रिया का पूरा न होना भी एक बड़ा कारण है।
  • यदि आवेदक का कार्य सरकार द्वारा निर्धारित 18 श्रेणियों में नहीं आता है या आवेदक उस क्षेत्र का निवासी नहीं है जहां के लिए आवेदन किया गया है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। 

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इच्छुक कारीगर आधिकारिक पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से या नजदीकी सीएससी (CSC) केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं, आवेदन से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करना और सभी दस्तावेजों की जांच करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। 

PM Vishwakarma Yojan
Author
Divya

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