उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए कई प्रकार की नई नई योजनाएं शुरू करती रहती है ताकि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके और उनकी कुछ सहायता हो पाए। ठीक इसी प्रकार राज्य सरकार ने सिंचाई मशीन सब्सिडी योजना को शुरू किया है जिसके तहत किसानों को सिंचाई मशीन खरीदने के लिए 90% छूट दी जा रही है। यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि किसान अपनी फालसों की पैदावार और गुणवत्ता और भी बढ़ा सकते और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके।

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योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी!
इस योजना का लाभ किसानों को उनकी भूमि की श्रेणी के तहत दिया जाएगा। लागु और सीमांत किसानों को ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, रेनगन, पोर्टेबल स्प्रिंकलर खरीदने पर 90% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके साथ जितने भी सामान्य किसान है वे 65% से 80% सब्सिडी पर ये सभी उपकरण खरीद सकते हैं।
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता, यानी की सब्सिडी की राशि पात्र किसान के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। योजना का लाभ किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के तहत मिल रहा है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन चरण दर चरण करना है।
- सबसे पहले आपको कृषि विभाग पोर्टल की वेबसाइट पर जाना है अथवा नजदीकी CSC सेंटर से कॉन्टेक्ट करना है।
- इसके बाद होम पेज पर किसान कॉर्नर अथवा सब्सिडी योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा, इसमें आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- फिर आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने हैं।
- जानकारी चेक करने के बाद आपको सिंचाई मशीन खरीदने का बिल जमा करना है।
- अब आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- फिर कर्मचारियों द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा, इसके बाद ही आवेदक के बैंक अकाउंट में सब्सिडी राशि ट्रांसफर की जाएगी।
योजना के लाभ और उद्देश्य
योजना से किसानों को कई लाभ प्राप्त होने वाले हैं।
- सबसे पहले जल संरक्षण हो पाएगा, जब बेहतर सिंचाई प्रबंधन होगा तो पानी की बचत होगी।
- बेहतर सिंचाई होने से फसल उत्पादन की क्षमता में सुधार आएगा जिससे किसानों की आय में सुधार आएगा।
- सरकारी सब्सिडी राशि प्राप्त करने से उपकरण कम कीमत में खरीदें जा सकते हैं।
- सिंचाई मशीन से खेतों में अच्छे से सिंचाई हो सकेगी।
















