उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसके तहत कुल ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो बेटी की शादी के खर्चों में आर्थिक रूप से सहायता चाहते हैं।

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योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बेटी की शादी न रुक जाए। इससे न केवल परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
सहायता राशि और श्रेणियां
योजना के अंतर्गत सहायता राशि को तीन प्रकारों में बांटा गया है:
- सामान्य विवाह के लिए ₹65,000
- अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹75,000
- सामूहिक विवाह के लिए ₹85,000
इसके अतिरिक्त शादी के खर्चों के लिए ₹15,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कुल सहायता राशि ₹1 लाख तक पहुंच जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। आवेदक अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदनों के साथ आवश्यक दस्ताविज़ जमा करना जरूरी है, जिनमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और शादी का प्रमाण पत्र शामिल हैं। स्वीकृति के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
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योजना के लाभ
यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देती, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की रोकथाम में भी मदद करती है। साथ ही यह महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध होती है।
कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी होती है, और जल्द ही वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाती है।
इस योजना से बहुत सारे परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता से राहत मिली है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कदम से सभी के लिए खुशहाली का रास्ता आसान कर दिया है।
















