
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने का निर्णय लिया है, वर्ष 2026 में भी प्रदेश के लाखों बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं (विधवाओं) के लिए ₹1,000 प्रति माह की पेंशन योजना को सुचारु रूप से जारी रखा जा रहा है सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी बुनियादी जरुरतों को पूरा करना है।
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पात्रता के कड़े मानक
पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ अनिवार्य मानदंडों को पूरा करना होगा:
- वृद्धावस्था पेंशन: आवेदक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- विधवा पेंशन: 18 से 60 वर्ष की आयु वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति का निधन हो चुका है, वे इसके लिए पात्र हैं।
- आय सीमा: आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा आवेदन
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड (पहचान और पते के प्रमाण हेतु)
- बैंक पासबुक (खाता आधार से लिंक और DBT इनेबल्ड होना चाहिए)
- आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा प्रमाणित)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल विधवा पेंशन श्रेणी के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर
डिजिटल माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया (2026)
अब लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है:
- इच्छुक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के आधिकारिक एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- पोर्टल पर अपनी संबंधित पेंशन श्रेणी का चयन कर ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करना होगा।
- फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, इसका एक प्रिंटआउट निकालकर जिला समाज कल्याण अधिकारी या संबंधित ब्लॉक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
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DBT के जरिए सीधे खाते में आएगी राशि
सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली को अपनाया है, पेंशन की ₹1,000 की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, प्रशासन ने सभी मौजूदा लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी (e-KYC) जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि पेंशन रुकने की समस्या न आए।
अधिक जानकारी और सहायता के लिए लाभार्थी समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन या आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
















