
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है, ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के घरेलू, कृषि और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए ‘समाधान योजना 2025-26’ का ऐलान किया गया है, इस योजना के तहत वर्षों पुराने बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज (अधिभार) पर 100 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है।
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क्या है समाधान योजना और किसे मिलेगा लाभ?
सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जो आर्थिक तंगी के कारण अपना भारी-भरकम बिजली बिल नहीं भर पाए हैं। योजना के तहत:
- घरेलू और कृषि उपभोक्ता: एकमुश्त भुगतान करने पर 100% तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।
- औद्योगिक एवं गैर-घरेलू उपभोक्ता: इन्हें एकमुश्त भुगतान पर अधिभार में 80% तक की छूट दी जा रही है।
- किस्त सुविधा: यदि उपभोक्ता एक साथ पैसा नहीं भर सकते, तो वे 6 आसान किस्तों में भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं।
आवेदन की आखिरी तारीख और समय सीमा
बिजली कंपनियों ने इस योजना को दो अलग-अलग चरणों में विभाजित किया है, उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे पहले चरण में आवेदन कर अधिकतम लाभ उठाएं:
- पहला चरण (सर्वाधिक रियायत): यह चरण वर्तमान में जारी है और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा, इस अवधि के दौरान आवेदन करने पर सरचार्ज में अधिकतम छूट मिलेगी।
- दूसरा चरण: यह 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, हालांकि, इस चरण में छूट का प्रतिशत पहले चरण की तुलना में कम हो सकता है।
कैसे करें आवेदन?
उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से योजना का लाभ ले सकते हैं:
- ऑनलाइन: मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों (पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘समाधान योजना’ लिंक के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। आप MP Online Portal का भी उपयोग कर सकते हैं।
- ऑफलाइन: अपने क्षेत्र के नजदीकी बिजली वितरण केंद्र (Zone Office) पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरें।
- सहायता: किसी भी तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए विभाग के टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।
बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह योजना एक सीमित समय के लिए है, यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और कनेक्शन काटने की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा सकती है।
















