समाज में अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को अपनाया नहीं जाता अथवा उनके साथ बहुत भेदभाव होता है जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार इन जोड़ों को प्रोत्साहन देने के लिए 2.50 रूपए की आर्थिक सहायता दे रही है। यह योजना सामाजिक भाईचारा बढ़ाने और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाई गई है।

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योजना की पूर्ण जानकारी!
जानकारी के लिए बता दें सरकार द्वारा इस स्कीम को डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिज जैसी योजनों के तहत चलाया जा रहा है। शादी का पंजीकरण होते ही आपकी आर्थिक मदद दी जाएगी।
कपल के संयुक्त बैंक अकाउंट में दो किस्तों के तहत यह पैसा आएगा। पहले 1.5 लाख जमा किए जाएंगे, इसके बाद 1 लाख रूपए की कुछ टाइम के लिए FD कराई जाएगी।
योजना का लाभ कीन्हे मिलेगा?
- यह योजना अंतरजातीय विवाह करने वाले कपल के लिए बनाई गई है।
- पति या फिर पत्नी का SC अथवा ST कास्ट का होना जरुरी है।
- शादी के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता देना है लेकिन मुख्य मकसद जातिगत भेदभाव को खत्म करना है। ताकि समाज में एकता को बढ़ावा मिल पाए। शादी के बाद जीवन में जो परेशानी आती है और पैसों की दिक्क्त हो तो यह योजना आपकी मदद करेगी।
योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया!
योजना का लाभ लेने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके पंजीकरण करें।
- आवेदन के लिए आपको अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक अथवा जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना अथवा कॉन्टेक्ट करना है।
- आपको अपने मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और बाकी जरुरी दस्तावेज पहले से तैयार करके रखने हैं।
- आवदेन फॉर्म के साथ इन सभी दस्तावेजों को जमा करना है।
- जैसे ही आवेदन का सत्यापन हो जाता है इसके बाद 2.5 लाख रूपए राशि आपके जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
















