
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत चलने वाली महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थियों के लिए राशन वितरण के अनुपात में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है, बिहार समेत कई राज्यों में दिसंबर 2025 से यह नया नियम प्रभावी हो चुका है, जिसके तहत अब कार्ड धारकों को गेहूं और चावल की बदली हुई मात्रा मिलेगी।
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क्या है नया नियम?
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, खाद्यान्न के मौजूदा अनुपात 1:4 (गेहूं:चावल) को संशोधित कर 2:3 कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा असर लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनाज की मात्रा पर पड़ेगा।
किस श्रेणी को कितना राशन मिलेगा?
नए लागू नियम के तहत, लाभार्थियों की दो मुख्य श्रेणियों को खाद्यान्न की निम्नलिखित मात्रा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी:
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार
- इन परिवारों को पहले की तरह कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न ही मिलेगा।
- परिवर्तन यह है कि अब इसमें 14 किलोग्राम गेहूं (पहले 7 किलो) और 21 किलोग्राम चावल (पहले 28 किलो) शामिल होगा।
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प्राथमिकता घरेलू (PHH) श्रेणी/सामान्य लाभार्थी
- इन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता रहेगा।
- नए अनुपात में अब 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति दिया जाएगा।
निःशुल्क जारी रहेगी योजना
गौरतलब है कि यह संपूर्ण खाद्यान्न वितरण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जा रही PMGKAY योजना के तहत निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है, जिससे गरीबों को राहत मिलती रहेगी।
लाभार्थी अपने हिस्से के राशन की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित राशन डीलर से संपर्क कर सकते हैं या खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (dfpd.gov.in/portal/nfsa-act) पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है, किसी भी शिकायत या समस्या के लिए टोल-फ्री नंबर पर कॉल किया जा सकता है।
















