आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया अब भी आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सरकार की ओर से इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि काफी पहले निकल चुकी है और देरी से लिंक कराने वालों पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन कई जगहों से शिकायतें मिल रही हैं कि सीएससी सेंटर (CSC Centers) इस सेवा के लिए लोगों से ₹1,200 तक वसूल रहे हैं।

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सीएससी सेंटरों पर भरोसे की वजह से बढ़ी दिक्कत
कई लोग डिजिटल प्रक्रिया से अनजान होने के कारण सीएससी संचालकों पर भरोसा करते हैं। वे अपना PAN और Aadhaar कार्ड सेंटर पर जमा करवा देते हैं और सोचते हैं कि लिंकिंग पूरी हो जाएगी। लेकिन कई मामलों में या तो यह प्रक्रिया अधूरी छूट गई या संचालक ने तकनीकी गलती कर दी। नतीजा लोगों को लगा कि उनका पैन कार्ड आधार से लिंक हो गया, जबकि वास्तव में नहीं हुआ।
इस स्थिति से बचने के लिए अपने लिंक स्टेटस की जांच खुद करना सबसे बेहतर तरीका है।
अपने फोन से ऐसे चेक करें Aadhaar–PAN लिंक स्टेटस
अब यह जानने के लिए कि आपका PAN कार्ड आधार से जुड़ा है या नहीं, आपको किसी एजेंट या सीएससी सेंटर जाने की जरूरत नहीं। नीचे दिए कुछ आसान स्टेप्स अपनाएं:
- अपने मोबाइल में इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और जाएं https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- वेबसाइट के होमपेज पर “Verify PAN Status” विकल्प चुनें।
- अब अपना PAN नंबर, पूरा नाम, जन्म तारीख और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिख रहे “Continue” बटन पर क्लिक करें।
- आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा।
- अब वेबसाइट आपको दिखा देगी कि आपका PAN–Aadhaar लिंक है या नहीं।
लिंक न होने पर क्या करें?
अगर पता चलता है कि आपका PAN अभी भी आधार से जुड़ा नहीं है, तो देरी न करें। लिंक न होने की स्थिति में आपके पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी काम, जैसे बैंक लेनदेन, टैक्स फाइलिंग या सरकारी सब्सिडी, रुक सकते हैं।
आप खुद से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं या किसी भरोसेमंद सुविधा केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। ध्यान रहे तय शुल्क सिर्फ ₹1,000 है, इससे अधिक देने की जरूरत नहीं।
सावधानी बरतना ज़रूरी है
- किसी भी एजेंट या सेंटर को अपने दस्तावेज बिना रसीद दिए न सौंपें।
- अपने पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस की समय-समय पर जांच करते रहें।
- वेबसाइट पर दर्ज जानकारी हमेशा मूल दस्तावेजों से मिलाकर भरें।
















