
आज के डिजिटल युग में आधार और पैन कार्ड दोनों बेहद जरूरी दस्तावेज बन गए हैं। पैन कार्ड के बिना आप इनकम टैक्स, बैंकिंग या वित्तीय लेन-देन आसानी से नहीं कर सकते। वहीं, आधार कार्ड कई सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है, तो आगे आने वाले समय में कई समस्याएँ हो सकती हैं।
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आधार-पैन लिंक न करने के संभावित नुकसान
क्लियर टैक्स और आयकर विभाग की जानकारी के अनुसार, यदि आप समय पर लिंक नहीं करते हैं, तो आपको निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
- आईटीआर रिफंड मिलने में देरी या समस्या
- अगले वित्तीय वर्ष में ITR भरने में कठिनाई
- टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) उच्च दर पर कटौती
- बैंक अकाउंट खोलने में अड़चन
- डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में परेशानी
- बैंक या पोस्ट ऑफिस में प्रतिदिन ₹50,000 से अधिक जमा नहीं कर सकते
- एक वित्तीय वर्ष में ₹2,50,000 से ज्यादा जमा नहीं कर सकते
- ₹10,000 से अधिक की बैंक लेन-देन सीमित
किनके लिए Aadhaar-PAN Linking जरूरी है?
- जिनका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले बना है
- जिनके लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना अनिवार्य है
जरूरी नहीं है:
- जो ITR फाइल नहीं करते
- जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वाले लोग
- 80 साल से अधिक आयु वाले लोग
- गैर-भारतीय नागरिक
आधार-पैन लिंक कैसे करें?
1. ऑनलाइन लिंकिंग (Income Tax E-Filing वेबसाइट के जरिए)
- Income Tax E-Filing वेबसाइट पर जाएँ
- Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें
- अपना आधार और पैन नंबर दर्ज करें
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें
- “I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI” विकल्प पर क्लिक करें
- सफल लिंकिंग के बाद Pan Has Been Linked Successfully मैसेज दिखेगा
2. SMS के जरिए लिंकिंग
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजें
- फॉर्मेट:
UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> - भेजने वाले नंबर: 567678 या 56161
उदाहरण:
अगर आपका आधार नंबर 987654321012 और पैन नंबर ABCDE1234F है, तो SMS इस तरह भेजें:
UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F
















