
केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ई-श्रम कार्डधारक, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, वे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना के तहत ₹3,000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन के लिए तुरंत आवेदन कर सकते है।
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PM-SYM योजना के मुख्य बिंदु
- 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को जीवनपर्यंत ₹3,000 प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी।
- यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें केंद्र सरकार भी लाभार्थी के खाते में समान राशि का योगदान करती है।
पात्रता
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- श्रमिक असंगठित क्षेत्र से होना चाहिए।
- EPFO, ESIC या NPS जैसी किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ न ले रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसके लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
पात्र श्रमिक दो तरीकों से PM-SYM योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं:
- श्रमिक सीधे आधिकारिक e-Shram (eshram.gov.in) पोर्टल या Maandhan (maandhan.in) पोर्टल पर जाकर ‘Click Here to Apply’ लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और ओटीपी सत्यापन के बाद मांगी गई सभी व्यक्तिगत और बैंक जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- जिन श्रमिकों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो रही है, वे अपने नज़दीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक आधारित पंजीकरण करवा सकते हैं।
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योगदान राशि
योजना में मासिक योगदान की राशि श्रमिक की आयु पर निर्भर करती है। यह राशि ₹55 से लेकर अधिकतम ₹200 प्रति माह तक हो सकती है। जितनी जल्दी आवेदन किया जाएगा, मासिक योगदान उतना ही कम होगा।
असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों के लिए यह योजना बुढ़ापे में एक बड़ा आर्थिक सहारा बन सकती है, यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए डिज़ाइन की गई है जिनकी मासिक आय कम है और उनके पास सेवानिवृत्ति के बाद आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है पात्र श्रमिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं।
















