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Bank Complaint Trick: बिना वजह पैसा कटा? घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका जानें

क्या ऑनलाइन लेनदेन में बिना कारण के पैसे कट गए हैं तो चिंता न करें, अब आपको इसकी शिकायत करने के लिए बैंक नहीं जाना होगा बल्कि CMS पोर्टल पर जाकर घर बैठे शिकायत दर्ज करके समाधान पा सकते हैं।

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ग्राहकों द्वारा बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़ी शिकायतें आ रही थी जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नया और एकीकृत प्लेटफॉर्म कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए ग्राहकों की बढ़ती समस्याओं का हल तेजी से सॉल्व किया जाएगा। अब आप घर बैठे आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।

Bank Complaint Trick: बिना वजह पैसा कटा? घर बैठे बैंक शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका जानें

क्यों किया गया पोर्टल को लॉन्च?

कई बार डिजिटल लेनदेन में गलतियां हो जाती हैं, जैसे गलत कटौती, पेमेंट फेल अथवा बिना अनुमति पैसे निकलना। इस तरह की गलतियां होती रहती है जिसके लिए ग्राहक शिकायतें करते हैं और फिर इस समस्या का समाधान पाने के लिए ग्राहकों को बार बार अपने बैंक में जाना पड़ता था लेकिन फिर भी कई दिनों तक उन्हें सही जवाब नहीं मिलता था। इसी समस्या को देखते हुए आरबीआई ने CMS पोर्टल को लॉन्च किया है जिसमे ऑनलाइन तरीके से शिकायत और समाधान पाया जा सकता है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?

शिकायत दर्ज करना अब और भी आसान हो गया है आप नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यान से पढ़कर फॉलो कर सकते हैं।

  • आप अपने बैंक, NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) अथवा पेमेंट प्रोवाइडर के पास अपनी समस्या से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं।
  • अगर 30 दिनों के अंदर जवाब अथवा समाधान नहीं किया जाता है अथवा आप समाधान से निराध हैं तो CMS पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।
  • आप इस पोर्टल पर गलत चार्जेस, ATM/UPI ट्रांजेक्शन फेल, पैसे ट्रांसफर में देरी, रिफंड न मिलने पर, अनधिकृत कटौती अथवा फ्रॉड जैसे शिकायत कर सकते हैं।

यह भी देखें- RBI Rule Change 2025: बैंक खातों में Nominee को लेकर बदला बड़ा नियम, जानिए क्या है RBI का नया आदेश

शिकायत ट्रैक करें और मिलेगा समाधान

  • ग्राहक को cms.rbi.org.in की वेबसाइट में जाना है और सम्बंधित कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आपको जो समस्या है उसे दर्ज करके आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
  • शिकायत दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति को एक यूनिक कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा।
  • आप इसकी सहायता से अपनी कंप्लेंट स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
  • इसके बाद आरबीआई लोकपाल सम्बंधित बैंक से इसका उत्तर देने के लिए कहेगा।
  • अगर समाधान सही रहता है तो लोकपाल द्वारा साइन किया जाएगा। एक महीने के भीतर समाधान मिलने की सम्भावना रहती है।
  • अगर आपको यह फैसला सही नहीं लगता है तो आप 30 दिन के अंदर अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं।
  • इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है।

CMS पोर्टल का लाभ फ्री में प्राप्त किया जा सकता है। आप शिकायत करने के साथ, शिकायत की स्थिति चेक कर सकते हैं। यह शिकायत प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए बनाया गया है। अब आपको बैंक में नहीं जाना होगा।

Author
Divya

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