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ATM Note Issue: ATM से फटा हुआ नोट निकला? बैंक तुरंत बदलेगा—जानें आसान एक्सचेंज प्रोसेस

एटीएम से निकला फटा या कटे-फटे नोट, उसी बैंक में या ऑनलाइन शिकायत कर, असली नंबर साफ होने पर आसानी से बदला जा सकता है। बैंक बिना शुल्क के तुरंत नया नोट देता है, घबराने की जरूरत नहीं है, नियम ग्राहक के हित में हैं.​​​

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ATM से पैसे निकालते वक्त हर ग्राहक यही उम्मीद करता है कि सभी नोट बिल्कुल सही हालत में मिलेंगे। हालांकि कई बार एटीएम से फटे हुए या खराब नोट निकल आते हैं, जो अक्सर चिंता का कारण बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक और RBI के नियम आपके हित की सुरक्षा करते हैं। यहां जानिए, एटीएम से निकले फटे या कटे नोट बदलवाने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी बातें और बैंक में शिकायत दर्ज कराने के सभी तरीके — बिलकुल साफ, आसान भाषा में।

ATM Note Issue: ATM से फटा हुआ नोट निकला? बैंक तुरंत बदलेगा—जानें आसान एक्सचेंज प्रोसेस
ATM Note Issue: ATM से फटा हुआ नोट निकला? बैंक तुरंत बदलेगा—जानें आसान एक्सचेंज प्रोसेस

एटीएम से निकला फटा नोट बदलवाने का तरीका

अगर आपने एटीएम से निकाले गए कैश में फटे, कटे या गंदे नोट पाए हैं, तो सबसे पहले उन नोटों को सुरक्षित रखें। इस तरह के नोट बदलवाने के लिए आपको उसी बैंक की ब्रांच में जाना होगा, जिसके एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं। बैंक की जिम्मेदारी है कि वे ग्राहक को सही नोट दें और खराब पाए जाने पर नोट की वैल्यू बराबर नया नोट उपलब्ध कराएं। ब्रांच पहुँचकर आपको बैंक के काउंटर पर जाकर अपने फटे नोट दिखाने होंगे और बताना होगा कि ये नोट एटीएम से निकले हैं।

आपके पास अगर ट्रांजैक्शन रिसीट है, तो उसे साथ ले जाएं; हालांकि कई बैंक बिना रिसीट भी नोट बदल देते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। बैंक कर्मी नोट की अवस्था देखकर बिलकुल तुरंत नोट बदल सकते हैं, बशर्ते नोट असली हो और उसका नंबर स्पष्ट हो। अगर बैंक उसी समय नोट ना बदल सके, तो आपकी शिकायत दर्ज होगी और आपको एक रसीद मिल जाएगी, जिसके आधार पर कुछ दिन के भीतर आपको नया नोट दे दिया जाएगा.

फटा नोट बदलवाने की बैंकिंग नियमावली

  • संबंधित बैंक की जिम्मेदारी: कभी भी एटीएम से फटा, कटा या गंदा नोट मिले तो उसी बैंक में शिकायत करें, जहाँ से निकाला है.
  • ट्रांजैक्शन डिटेल: रिसीट उपलब्ध हो तो प्रोसेस में सरलता आती है, लेकिन रिसीट ना हो तो भी नोट बदल सकते हैं; सिस्टम में रिकॉर्ड रहता है.
  • नोट की शर्तें: नोट असली होना चाहिए, उसका नंबर पढ़ने लायक हो और हद से ज्यादा खराब न हो.
  • ग्राहक का अधिकार: RBI के अनुसार ग्राहक को पूरे मूल्य का नोट मिलना चाहिए.

ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?

अगर आपको बैंक ब्रांच जाने का समय नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उसी बैंक की वेबसाइट या उसके मोबाइल ऐप पर जाएं, वहाँ ATM रिलेटेड कम्प्लेंट का विकल्प चुनें। आपको ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, शाखा/स्थान और निकाली गई रकम दर्ज करनी होगी। आप चाहें तो फटे नोट की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होते ही बैंक आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है, और नियमों के मुताबिक आपको जल्द ही नया नोट दे दिया जाता है.

नोट बदलने के लिए क्या रखें ध्यान

  • नोट असली हो और उसका नंबर साफ दिखाई दे।
  • ट्रांजैक्शन रिसीट हो तो बेहतर है, पर बिना रिसीट भी प्रक्रिया जारी रहती है।
  • शिकायत दर्ज करते वक्त अपनी पूरी जानकारी दें, जैसे खाता नंबर, मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स व फोटो।
  • शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक आपको एक रिफरेंस नंबर देता है, जिससे आप आगे स्टेटस जान सकते हैं।
Author
Divya

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