
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या उसमें गलती हो गई है, तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान शुरू किया है। इसके तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह लेख आपको बताएगा कि घर बैठे कैसे SIR फॉर्म भरना है, किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी और आवेदन के बाद क्या प्रक्रिया होगी।
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क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान?
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देशभर में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है जो अब तक पंजीकृत नहीं हैं या जिनकी जानकारी गलत दर्ज हुई है।
यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
- जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।
- जिनके नाम, पता, उम्र या जेंडर में गलती है।
- जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और पहली बार वोट डालने जा रहे हैं।
- जिनका पता किसी कारणवश बदल गया है और वे नई जगह रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।
कहां और कैसे करें आवेदन?
SIR फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए चुनाव आयोग ने आसान डिजिटली प्रोसेस रखा है। पूरा प्रोसेस नीचे दिया गया है।
चरण 1: पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले https://voters.eci.gov.in या अपने राज्य के CEO पोर्टल पर जाएं। यहां पर “Special Summary Revision – SIR” का लिंक मिलेगा।
चरण 2: लॉगिन या रजिस्टर करें
अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) डालकर लॉगिन करें।
नए उपयोगकर्ता “New Registration” पर क्लिक करके नया अकाउंट बना सकते हैं।
चरण 3: उपयुक्त फॉर्म चुनें
- नया नाम जोड़ना है तो Form 6 भरें।
- जानकारी सुधारनी है तो Form 8 चुनें।
- पता बदलवाना है तो “Transfer of Entry” विकल्प चुनें।
चरण 4: अपनी जानकारी भरें
अब अपना पूरा नाम, उम्र, जेंडर, जन्मतिथि और पूरा पता ध्यानपूर्वक दर्ज करें। जिनके पास EPIC नंबर है, वे भरते ही अपनी पुरानी जानकारी देख पाएंगे।
चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:
- आयु प्रमाण पत्र: आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।
- पता प्रमाण पत्र: बिजली बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या किराया अनुबंध।
इनके साफ स्कैन किए हुए दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 6: पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं
हाल ही की कलर पासपोर्ट फोटो अपलोड करें जिसमें चेहरा स्पष्ट दिखे और आंखें खुली हों।
चरण 7: ई-सिग्नेचर करें
फॉर्म में दी गई सभी जानकारी जांचने के बाद “E-Sign” का विकल्प चुनें। मोबाइल OTP के जरिए ऑनलाइन हस्ताक्षर पूरे करें।
चरण 8: सबमिट करें और स्लिप डाउनलोड करें
आवेदन जमा करते ही आपको एक Acknowledgment Slip और Reference Number मिलेगा। इस नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
आगे क्या होगा?
- अगर आप नया नाम दर्ज करा रहे हैं, तो बूथ लेवल अधिकारी (BLO) या निर्वाचन अधिकारी आपके घर विजिट कर सकते हैं।
- वे आपके दस्तावेज़ की भौतिक जांच करेंगे और वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा करेंगे।
- प्रक्रिया पूरी होते ही आपका नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।
कब तक भर सकते हैं फॉर्म?
SIR अभियान सीमित समय के लिए संचालित किया जाता है। मतदाता सेवा पोर्टल पर आवेदन शुरू और समाप्ति की तारीख स्पष्ट रूप से दी होती है। इसलिए अपनी राज्य की समय-सारणी देखकर जल्द से जल्द आवेदन करें।
ध्यान रखने योग्य बातें
- एक ही नाम से दो बार आवेदन न करें।
- दस्तावेज़ साफ और पढ़ने योग्य स्कैन करें।
- फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांचें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल सही दर्ज करें ताकि अपडेट्स मिलते रहें।
















