
केंद्र सरकार ने शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के ‘अपने घर’ के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत आवेदन की प्रक्रिया तेज कर दी है, इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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मध्यम वर्ग (MIG) को मिलेगी भारी छूट
PMAY 2.0 की सबसे बड़ी विशेषता मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए पेश की गई ब्याज सब्सिडी योजना है:
- 4% ब्याज सब्सिडी: 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर लाभार्थियों को 4% की ब्याज राहत दी जाएगी।
- कुल लाभ: पात्र आवेदकों को सुबसिडी के माध्यम से अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक की सीधी बचत हो सकती है।
- किस्तें: यह सुबसिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में 5 वार्षिक किस्तों में जमा की जाएगी।
कौन होगा पात्र? (आय पात्रता)
योजना के लाभ के लिए सरकार ने आय के नए स्लैब निर्धारित किए हैं:
- EWS: 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- LIG: 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय।
- MIG: 6 लाख से 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- शर्त: आवेदक के पास देश में कहीं भी पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
आवेदन का पूरा प्रोसेस (Step-by-Step Guide)
इच्छुक उम्मीदवार घर बैठे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले PMAY-Urban की वेबसाइट पर विजिट करें।
- ‘Apply Online’ या ‘PMAY-U 2.0’ लिंक पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें, ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
- नाम, आय, बैंक खाता और वर्तमान पते जैसी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद ‘Application ID’ को सुरक्षित रखें ताकि आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सके।
इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता
योजना के तहत महिलाओं (विशेषकर विधवाओं और अकेली महिलाओं), वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों (PwD), और SC/ST/अल्पसंख्यक समुदायों के आवेदकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किराएदार या झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने स्वयं के पक्के मकान का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं।
















