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जन्म प्रमाण पत्र केलिए अब SDM की परमिशन होगी अनिवार्य, Birth Certificate के नए नियम जारी! तुरंत जानें

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नए नियमों में अब अगर बच्चे का जन्म एक साल से अधिक पुराना है तो एसडीएम की अनुमति लेनी होगी। शहरी क्षेत्रों में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव ही प्रमाण पत्र जारी करेंगे। 21 दिनों के अंदर आवेदन करना आसान है। इसके लिए अस्पताल रिपोर्ट, सेविका की पंजी, स्कूल प्रमाणपत्र, पैन, आधार जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र 30 दिन से ज्यादा पुराना हो तो पोस्टमार्टम और कोर्ट आदेश की जरूरत होगी। इन बदलावों का मकसद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।

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अगर आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो अब उसके नियमों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। पहले जहां यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान थी, अब प्रशासन ने इसे और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नए प्रावधान लागू किए हैं।

rule of birth certificate changed

एक साल बाद बनेगा जन्म प्रमाण पत्र तो SDM से लेनी होगी अनुमति

पहले ऐसा होता था कि अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र एक साल बाद बनवाना हो, तो बीडीओ (Block Development Officer) के आदेश पर भी यह बन जाता था। लेकिन अब यह व्यवस्था बदल गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर बच्चे का जन्म एक साल से अधिक पुराना है, तो उसका प्रमाण पत्र SDM (Sub Divisional Magistrate) की अनुमति के बाद ही जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह की फर्जी एंट्री या गलत जानकारी से बचा जा सके।

शहर और गांव में अलग-अलग अधिकारी करेंगे जिम्मेदारी निभाना

अब शहरी (Urban) और ग्रामीण (Rural) इलाकों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी अलग-अलग अधिकारियों को दी गई है।

  • शहरों में यह काम सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (Assistant or Block Statistical Officer) देखेंगे।
  • वहीं गांवों में यह जिम्मेदारी पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) को दी गई है।

इस बदलाव से स्थानीय स्तर पर काम तेज़ होने और जांच प्रक्रिया बेहतर होने की उम्मीद है।

21 दिन के अंदर आवेदन करना होगा

अगर आपने बच्चे का जन्म हाल ही में कराया है, तो बेहतर होगा कि 21 दिनों के अंदर आवेदन कर दें। इस अवधि में आवेदन करने पर प्रक्रिया काफी आसान रहती है और किसी उच्च अधिकारी की अनुमति की जरूरत नहीं होती।
गांव के लोग पंचायत सचिव को आवेदन दे सकते हैं, जबकि शहर के लोग अपने क्षेत्र के प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पास आवेदन जमा करेंगे।

मृत्यु प्रमाण पत्र के नियम भी बदले

सिर्फ जन्म ही नहीं, बल्कि मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन से अधिक समय बीत चुका है, तो अब प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष दस्तावेजों की जरूरत होगी। इनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी और कभी-कभी कोर्ट का आदेश भी शामिल हो सकता है। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या जालसाजी न हो।

जरूरी डाक्यूमेंट्स जो साथ लेकर जाएं

जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब कुछ मुख्य दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

  • हॉस्पिटल या डॉक्टर की रिपोर्ट
  • सेविका की पंजी या एनम का रिकॉर्ड
  • स्कूल प्रमाणपत्र (अगर बच्चा स्कूल जाने लगा है)
  • पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या सर्विस बुक

इन दस्तावेजों से जन्म की तारीख और स्थान की सही पुष्टि की जाती है।

बदलाव का उद्देश्य, प्रक्रिया में पारदर्शिता

पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम के अनुसार, इन नए निर्देशों का उद्देश्य प्रणाली को और पारदर्शी बनाना है। कई बार पुराने नियमों में गड़बड़ी या देरी की शिकायतें आती थीं, जिन पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब डिजिटल रजिस्टर और सत्यापन प्रक्रिया के ज़रिए हर एंट्री का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी को परेशानी न हो।

Author
Divya

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